शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को बॉम्बे HC ने दी जमानत
बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि, पीटर मुखर्जी अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। central bureau of investigation के आग्रह पर कोर्ट ने जमानत पर छह हफ्तों का स्टे लगा दिया है, ताकि CBI कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाल सके। मुखर्जी पिछले चार सालों से जेल में बंद हैं।
कभी मीडिया में बड़ा नाम रहे मुखर्जी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृ्षटतया पीटर मुखर्जी के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं, जो अपराध में उनकी संलिप्तता साबित कर सके। यानी प्राथमिक जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे साबित हो कि मुखर्जी का इस अपराध में हाथ रहा है।
केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सांबरे ने कहा- जब यह घटना हुई, उस वक्त मुखर्जी भारत में नहीं थे। इस केस का ट्रायल पहले ही चल रहा है। मुखर्जी चार सालों से जेल में हैं और हाल ही में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी।
कोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपए की श्योरिटी पर जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि जमानत के बाद वो अपनी बेटी विधि, बेटे राहुल मुखर्जी और केस के दूसरे गवाहों को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
पीटर मुखर्जी को शीना बोरा के मर्डर के केस में 19 नवंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में उनकी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं।